अजमेर, 19 अगस्त। जिले के कार्मिकों के राज्य बीमा कटौती के प्रथम घोषणा पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को 5 सितम्बर तक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय में भिजवाने होंगे।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक सुनीता मीणा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण वर्तमान में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पै-मैनेजर पर वेतन संबंधी बिल ऑनलाईन ही सबमिट किए जा रहे है। इनकी हार्डकॉपी कोषालय में प्रस्तुत नहीं की जा रही है। जिसके कारण राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी प्रथम राज्य बीमा कटौती मार्च 2020 से की गई है। उनकी राज्य बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु बीमेदार से प्रथम घोषणा-पत्र भरवाकर कर्मचारी व अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन फॉरवर्ड आहरण वितरण अधिकारी द्वारा करने के बाद इस विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन पदस्थापित एवं समस्त कार्मिकों जिनका माह मार्च 2020 की प्रथम कटौति कर ली गई है। उनके प्रथम घोषणा-पत्र मय जीए 55 जिसमें टीवी नम्बर व दिनांक अंकित हो एवं साथ स्थायीकरण आदेश की प्रति संलग्न करते हुए फाईल कवर में व्यवस्थित रूप से लगाकर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करें। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रथम घोषणा-पत्र राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय को 5 सितम्बर से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अभाव में किसी भी आकस्मिकता संबंधी जिम्मेदारी संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी की रहेगी।