अवैध शराब परिवहन के आरोपी को मिली जमानत

केकड़ी 7 मई(पवन राठी) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो महोदया कुंतल जैन ने आज एक अपराध के मामले में जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी अभियुक्त को रिहाई करने के आदेश प्रदान किये। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीश बेरवा को पुलिस थाना केकडी ने धारा 279, 336 भारतीय दंड संहिता एवं आबकारी अधिनियम की 19/54, 14, 14क की धाराओं में गिरफ्तार किया गया था । एक मालवाहक वाहन में शराब की 37 कार्टून 1776 देशी शराब के पव्वे पाए गए थे जिसमें अभियुक्त जगदीश बैरवा को गिरफ्तार कर दिनांक 5 मई 2021 केकडी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जेल भेजने के आदेश प्रदान किये थे। जिस पर अभियुक्त के अधिवक्ता रामप्रसाद कुमावत एवं अतुल दाधीच के तर्को से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जमानत पर रिहाई के आदेश प्रदान किए।

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