चोरी करने के आरोपियों की जमानत स्वीकार

केकड़ी 22 सितंबर(पवन राठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय संख्या 1 अंबिका सोनी ने मुलजिमान सांवरलाल पुत्र बद्री, रामलाल उर्फ मियां पुत्र रामेश्वर के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपियों को 25 -25 हजार के मुचलके पर जमानत के आदेश प्रदान किए। मुलजिमान की ओर से अधिवक्ता राम प्रसाद कुमावत, महेंद्र सिंह राणावत,अतुल दाधीच ने पैरवी की।

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