रास्ता अवरुद्ध करने वाले 5 मुल्जिमो के विरूद्ध मुकदमे के आदेश

केकड़ी 5 मार्च (पवन राठी)अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो केकड़ी ने रास्ता रोक कर मारपीट करने धमकियां देने एवम हमला करने के 5 आरोपियों के विरुद्ध सदर पुलिस थाना केकड़ी को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारित किए है।
परिवादी भैरुनाथ एवम इंद्रा देवी ने अदालत में अपने अधिवक्ता पवन कुमार राठी के जरिये परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उनकी पुश्तेनी आराजियात ग्राम रंजीतपुरा ग्राम पंचायत प्रांहेड़ा में स्थित है ।उक्त आराजियात में परिवादियो का कई वर्षों से आना जाना खसरा नंबर 5714/1842-1844-1847 व 5781/1848-1849से चला आ रहा है।उक्त रास्ते को सभी मुल्जिमो ने एक राय होकर बंद कर दिया है एवम आने जाने पर पूर्ण रोक लगा दी है।आने जाने का वर्षों से चला आ रहा रास्ता बंद करके हमेशा लड़ाई झगड़े पर उतारू होते है कई बार ऐसा हो चुका है इसके साथ ही लाठियों से हमला करते हुए एलानिया धमकियां दी जा चुकी है जिससे तनाव की स्थितियां बनी हुई है।
अधिवक्ता राठी ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किये की मेरे मुवक्किलों को सुखाधिकार से जान बूझ कर वंचित करते हुए सभी मुल्जिमो ने एक राय होकर साजिश रच कर एलानिया धमकियां दी है जिससे मेरे मुवक्किल्लो की जान माल को गंभीर खतरा है।लड़ाई झगड़ा कभी भी हिंसक रूप धारण कर सकता है।अतः मान्य न्यायालय से निवेदन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323-341-350-351 एवम 120 B के तहत कार्यवाही करना न्यायोचित होगा।
मान्य न्यायालय ने एडवोकेट पवन राठी के तर्को से सहमत होकर सदर पुलिस थाना केकड़ी को सभी पांचों मुल्जिमो अंजना देवी पत्नी मुकेश जैन नीता पत्नी मुकेश जैन रीना पत्नी मनोज जैन सरोज पत्नी महेंद्र कुमार एवम भंवर लाल पुत्र बजरंग लाल भील के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारित किए है।

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