अवैध बेदखली के प्रकरण में उपखंड अधिकारी केकड़ी ने किए अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित

केकड़ी 15 मार्च (पवन राठी)राजस्व वाद में उपखंड अधिकारी केकड़ी विकास कुमार पंचोली ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित के वादिया इंदिरा देवी पत्नी समंदर नाथ निवासी बीरवाड़ा को राहत प्रदान की है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है
वादिया ने अपने वकील पवन कुमार राठी के जरिये राजस्व वाद अंतर्गत राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 188 व 209 में प्रस्तुत कर बताया कि उसकी पुश्तेनी आराजियात ग्राम रंजीतपुरा पटवारी हल्का प्रांहेड़ा में खसरा संख्या 1846 स्थित है जिस पर लंबे समय से वह काश्त कर रही है उसके कब्जे में है और नियमित रूप से वह उक्त भूमि का लगान भी अदा कर रही है।
उक्त आराजियात भूमि पर अरविंद सिंह पुत्र शंकर सिंह राजपूत निवासी भराई ने निवे खोदकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है यानी कि वादिया को उसकी आराजियात से जबरन बेदखल किया जा रहा है।धन एवम बाहुबल के आधार पर कब्जा किया जा रहा है।
वाद के साथ ही धारा 212 में वादिया द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग भी की गई थी।
वादिया के एडवोकेट पवन राठी ने तर्क प्रस्तुत किये की वादिया ही एक मात्र उक्त भूमि की खातेदार है लगान दे रही है सरकारी रिकॉर्ड उसके पक्ष में है अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी अरविंद सिंह राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी व पटवारी हल्का प्रांहेड़ा को पाबंद किया जाए कि वे सभी उक्त भूमि पर वादिया की काश्त आदि में व्यवधान उत्पन नही करे।
उपखंड अधिकारी केकड़ी ने वादिया के एडवोकेट पवन राठी के तर्कों से सहमत होकर अरविंद सिंह तहसीलदार केकड़ी पटवारी प्रांहेड़ा को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद करने के आदेश पारित किए और 30 मार्च2022 को सभी को अदालत में जरिये नोटिस तलब किया है।

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