केकड़ी 2 मई (पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी कुंतल जैन ने 8 साल पुराने मामले में 4 जानलेवा हमले के आरोपियों को दोषमुक्त घोषित करने का आदेश पारित किया।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
भंवर लाल पुत्र बालू जाट निवासी बंथली पुलिस थाना बोराडा ने 18 जुलाई2014 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि धनराज पुत्र किशनलाल गोकुल पुत्र मांगू किशनलाल पुत्र जीवा एवम गीता पत्नी किशन लाल जाट ने भंवर लाल के मकान के सामने बालू धारदार हथियारों से बालू पर हमला कर हत्या का प्रयास किया जिसमें बालू को गंभीर चोटें आई।पुलिस ने बाद अनुसंधान विभिन्न धाराओं में अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के वकील हेमंत जैन ने न्यायालय को बताया कि जो चोटे अभियोजन के आई है वे मर्म अंगों में नही आई है इसके साथ ही रेडियोलोजिस्ट को परीक्षित नही करवाया गया है और बयानों में विरोधाभास है।इन तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने धारा 307 व 326 के आरोपो से आरोपियों को दोषमुक्त घोषित किया और धारा 323-324 में अभियुक्तों को परिवीक्षा का लाभ देते हुए एक वर्ष के लिए पाबंद करने एवम क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश पारित किए।