वसूली वालो हुड दंगियो शराबियो रास्ता रोकने वालों की आई शामत

उपखंड अधिकारी ने लगाई धारा 144
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केकडी 5 मार्च (पवन राठी)क्षेत्र में होली त्योहार के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए केकडी शहर और सदर थाना क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 5 से 15 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है ।
उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि केकडी शहरी एवम समस्त ग्रामीण क्षेत्रो में धारा 144 लागू रहेगी।इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सिटी एवम सदर थाना धिकारियों विकास अधिकारी पंचायत समिति एवम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका केकडी को निर्देशित किया गया है।
धारा 144 लागू रहने के दौरान शहरी एवम सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रो में
मुख्य बाजारों मंदिरो मस्जिदों गुरुद्वारा चर्च सहित सार्वजनिक स्थानों के आस पास विभिन्न रंगों-रंग भरे गुब्बारों–रसायन युक्त रंग-गुलाल-कीचड़-धूल आदि का उपयोग-अश्लील नारे लगाने सार्वजनिक रास्तो के अवरुद्ध करने सड़को पर मिट्टी पत्थर कांटे लगाकर आवागमन को बाधित करने चंदा वसूली करने शराब का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर पाबंदी रहेगी।

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