चलती ट्रेन से स्टंटबाज़ी और लापरवाही जानलेवा और गैर कानूनी

उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल रेल प्रशासन समस्त रेल यात्रियों एवं पर्यटकों से अत्यंत गंभीरतापूर्वक अपील करता है कि यात्रा के दौरान अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले कृत्य न करें।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री मिहिर देव ने बताया कि हाल ही में मारवाड़ जंक्शन -कामलीघाट -गोरमघाट रेल खंड में चलती ट्रेन के ऊंचे रेलवे पुलों से गुजरते समय दरवाजे से बाहर लटककर स्टंटबाजी करने तथा खिड़कियों से बाहर झांकने का गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियो बनाकर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ में युवा अपनी जीवनलीला को जोखिम में डाल रहे हैं।
चलती ट्रेन के दरवाजों पर लटकना, फुटबोर्ड (पायदान) पर खड़े होना या बाहरी ढांचे को पकड़कर स्टंट करना कानूनन अपराध और जानलेवा है।
गोरमघाट व कामलीघाट सेक्शन में ऊंचे पुल, गहरी खाइयां और संकरी सुरंगें हैं। ज़रा सी चूक सैकड़ों फीट नीचे गिरने और गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। रेल अधिनियम के तहत चलती ट्रेन से लटकना, जानलेवा हरकतें करना एवं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। ऐसे यात्रियों के खिलाफ आरपीएफ द्वारा एफआईआर दर्ज कर जेल व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपने अनमोल जीवन को संकट में न डालें।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भूतड़ा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समझाईश के साथ-साथ इस प्रकार के स्टंटबाजी करने वाले लोगों को पकड़ कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा ही रेलवे की पहली प्राथमिकता है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए दुखद हादसा बन सकती है। यात्रा का आनंद लें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। यदि आपको यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसा स्टंट या असुरक्षित कार्य करते दिखता है, तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दें। सुरक्षित यात्रा – सुखद यात्रा

मुख्य जन संपर्क निरीक्षक, अजमेर

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