घातक विस्फोटक एवं कुछ हवाई पटाखों के उपयोग पर पाबंदी

laxmi_bar_RSअजमेर। आगामी दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर अजमेर नगर निगम एवं शांत घोषित क्षेत्रों में घातक विस्फोटक एवं कुछ हवाई पटाखों के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अजमेर नगर निगम एवं शांत घोषित क्षेत्रों में रॉकेट, चिडिया, हवाई जहाज पटाखे, हवाई पटाखे, सीटी पटाखे एवं सूतली बम के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। आगामी 8 अक्टूबर तक इन पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
शांत घोषित क्षेत्र जैसे चिकित्सालय, न्यायालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं तथा पेट्रोल पम्प आदि के सौ मीटर की परिधि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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