पत्नी के हत्यारे को कठोर आजीवन कारावास
छतरपुर। सत्र न्यायाधीश विमल कुमार जैंन ने पत्नी के हत्यारे पति नंदकिशोर को आईपीसी की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन करावास के साथ पॉच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक-17 मई 2012 को कु0 अर्चना पुत्री कैलाश निवासी दिदवारा ने थाना सिविल लाइन छतरपुर में रिपोर्ट … Read more