तो फिर दरगाह कमेटी की मंजूरी के मायने क्या हैं?

तेजवानी गिरधर
तेजवानी गिरधर
पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर की ओर से अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली पर जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति न दिए जाने के बाद हालांकि दरगाह कमेटी ने भी मंजूरी को निरस्त कर दिया है, मगर सवाल ये उठता है कि उसकी मंजूरी के मायने क्या हैं?
असल में दोनों मंजूरियां अलग-अलग हैं। एक है कानून और व्यवस्था के लिहाज से और दूसरी आयोजन स्थल की। हुआ यूं कि आयोजन कर्ताओं ने दोनों मंजूरियों की अर्जियां दीं। चूंकि आयोजन स्थल कायड़ विश्राम स्थली की देखरेख दरगाह कमेटी करती है, इस कारण उसने वहां अधिवेशन की मंजूरी दे दी। रहा सवाल जिला प्रशासन की अनुमति का तो उसने पुलिस रिपोर्ट को आधार बना कर मंजूरी दिए जाने से इंकार कर दिया। यानि कि दरगाह कमेटी की मंजूरी का अर्थ ही नहीं रहा। यद्यपि उसने मंजूरी को निरस्त कर दिया, मगर जिला प्रशासन की मंजूरी के बिना आयोजन हो भी तो नहीं सकता था, क्योंकि असल मंजूरी तो वही थी। यदि वह मंजूरी निरस्त नहीं करती, तब भी आयोजन असंभव था, क्योंकि वह तो मात्र स्थान की मंजूरी ही थी। दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही मंजूरियां जरूरी होने के बाद भी उनके बीच विरोधाभास पैदा किया जा रहा है। ऐसा जताया जा रहा है कि मानों दोनों सरकारी एजेंसियों के बीच टकराव है, जबकि ऐसा है नहीं। दोनों अलग-अलग हैं। मिसाल के तौर पर अगर दरगाह कमेटी स्थान की मंजूरी नहीं देती और जिला प्रशासन आयोजन की मंजूरी दे देता, तो क्या होता, तो स्वाभाविक रूप से आयोजकों को नया स्थान तलाशना पड़ता। अर्थात दरगाह कमेटी की मंजूरी की भी अपनी अहमियत है, भले ही वह मात्र स्थान की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कमेटी ने जिला प्रशासन की मंजूरी से पहले अपनी मंजूरी दे कर गलत किया? क्या जिला प्रशासन मंजूरी दे देता तो दरगाह कमेटी भी मंजूरी देने के लिए बाध्य होती? क्या जिला प्रशासन की मंजूरी में ही स्थान की मंजूरी भी अंतर्निहित है? क्या मंजूरी देने की स्थिति में जिला कलेक्टर दरगाह कमेटी को बाध्य कर सकते हैं कि वह भी आयोजन स्थल की मंजूरी दे? इन सवालों पर गौर करने से यही लगता है कि विरोधाभास कहीं भी नहीं है, वह जानबूझ कर पैदा किया गया और नए आए नाजिम लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर अली विवाद से बचने के लिए मंजूरी निरस्त कर दी। उन्होंने बाकायदा जमीयत के महासचिव अब्दुल वाहिद को पत्र लिख कर सूचित किया है कि चूंकि जिला प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है, इस कारण उनकी भी मंजूरी निरस्त की जाती है।
असल में मंजूरी नए नाजिम ने दी भी नहीं थी, वह तो हाल ही इस अतिरिक्त पदभार से मुक्त हुए दौसा कलेक्टर अश्फाक हुसैन दे गए थे। आखिरकार वे भी आईएएस व कलेक्टर जैसे जिम्मेदार अधिकारी हैं। क्या उन्हें पता नहीं था कि जिला प्रशासन की मंजूरी से पहले स्थान की मंजूरी देना गलत है? जाहिर तौर पर उन्हें पता होगा, तभी तो मंजूरी दे दी। कदाचित उन्हें इस बात का इल्म न हो कि जिला कलेक्टर मंजूरी नहीं देंगे। वैसे भी उन्होंने तो केवल आयोजन स्थल उपलब्ध करवाया था, वहां अधिवेशन जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना हो भी नहीं सकता था। इसका अर्थ ये निकलता है कि दरगाह कमेटी को मंजूरी निरस्त करने की जरूरत नहीं थी। अगर वह निरस्त नहीं करती तो भी कानून व्यवस्था वाली मंजूरी के बिना जमीयत अधिवेशन नहीं कर सकती थी। वह ये तर्क नहीं दे सकती थी कि भले ही जिला प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है, मगर चूंकि दरगाह कमेटी ने मंजूरी दी है, इस कारण वे तो अधिवेशन करेंगे ही। बहरहाल, चूंकि विवाद उत्पन्न किया गया, इस कारण नए नाजिम ने मंजूरी निरस्त कर दी। बताया जा रहा है कि जमीयत आयोजन को लेकर अब भी प्रयासरत है, देखते हैं क्या होता है?
-तेजवानी गिरधर
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