अजमेर। जिला मजिस्टे्रट श्री भवानी सिंह देथा ने लोकसभा चुनाव 2014 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए अजमेर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। उन्होंने सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकारी का प्रयोग कर सकें इसके लिए निषेधाज्ञा के तहत अनेक पाबंदियां लगाई हंै इसमें असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाएं रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए हंै।
जिला मजिस्टे्रट द्वारा जारी निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा। डयूटी पर तैनात पुलिस बल, अधिकारी, कर्मचारी, वृद्घ, अपाहिज, बीमार व्यक्ति जो लाठी के सहारे चलते हंै तथा सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी।
निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को न डराएगा, न धमकाएगा और न ही अन्य को इसके लिए प्रेरित करेगा। उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषण एवं नारेबाजी पर भी प्रतिबंध है। साथ ही इस तरह के प्रकाशन, ऑडियो, वीडियो कैसेट या सीडी का इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित है।
निषेधाज्ञा में अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक एवं घातक रासायनिक पदार्थ को लेकर चलने व उपयोग करने, नियमों व निर्देशों की अवहेलना कर रैली आयोजित करने, शांति भंग करने या इसके लिए प्रेरित करने, सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन करने एवं विहित मात्रा से अधिक मदिरा अपने घर पर संग्रहित करने, बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग करने, रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, बिना अनुमति के जुलूस, रैली, सभा का आयोजन करने, सरकारी व अद्र्घसरकारी , निजी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी कार्यालयों व सम्पतियों पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निषेधाज्ञा आगामी 4 मई तक जारी रहेगी। जिला मजिस्टे्रट ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।