अजमेर। अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट शहर श्री हरफूल सिंह यादव ने दीपावली पर्व पर ध्वनि प्रदूषण एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर विभिन्न पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया है। यह प्रतिबंध 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट श्री यादव ने बताया कि दीपावली पर्व पर कुछ विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से जन एवं धन की हानि हो सकती है। इसी कारण धारा 144 के तहत आगामी 28 अक्टूबर तक अजमेर शहर के नगर निगम क्षेत्र एवं शांत घोषित क्षेत्रों में घातक विस्फोटक पटाखे जैसे रॉकेट, चिडिय़ा, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सीटी पटाखे एवं सूतली बम के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि शांत घोषित क्षेत्र जैसे चिकित्सालय, न्यायालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाए एवं पेट्रोल पम्प आदि के 100 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भादसं की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।