किशनगढ़ क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू

अजमेर, 2 मार्च। किशनगढ़ उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार ने होली एवं धुलण्डी पर्व के मद्देनजर किशनगढ़ उपखण्ड क्षेत्रा में 3 से 8 मार्च तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत  निषेधाज्ञा लागू की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस अवधि के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस अवधि के दौरान उपखण्ड क्षेत्रा में किसी भी व्यकित द्वारा किसी भी प्रकार के शस्त्रा, तलवार, बरछी, लाठी, चाकू, भाले, गंडासे एवं अन्य धार-धार हथियार, अग्नि शस्त्रा आदि साथ रखने या उपयोग करने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसी तरह धुलण्डी पर्व पर हानि पहुंचाने वाले रसायनयुक्त रंग, गुलाल बेचने, रखने, लगाने, फैंकने, अशोभनीय व्यवहार करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवेहलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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