अजमेर, 23 दिसम्बर। नवजीवन योजना के लाभान्वितों के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा 9748 रूपए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
समाज कल्याण अधिकारी जयप्रकाश चारण ने बताया कि नवजीवन योजना के लाभान्वितों के बच्चों का शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यालय में प्रवेश होता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 9748 रूपए की सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी। इस सहायता में शिक्षण शुल्क के 5000 रूपए, परिवहन शुल्क के 2 हजार रूपए, पोशाक के एक हजार 500 तथा स्टेशनरी आदि के एक हजार 248 रूपए शामिल किये गये है। शिक्षण श्ुाल्क मद से वास्तिविक शिक्षण शुल्क अथवा 5 हजार रूपए जो भी कम हो देय होगा। नवजीवन योजना में शामिल कंजर, सांसी, भाट, भांड, नट, राणा, डोम, ढ़ोली, मोगिया ( मोग्या), बावरिया, बेडि़या, बागरिया, सिरकीवाला एवं चैबदार समुदाय को लाभान्वित किया जा रहा है। इन समुदायों के विद्यार्थी जिनका शिक्षण संस्थान में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निःशुल्क प्रवेश हुआ है को अपना आवेदन संस्था प्रधान के मार्फत ब्लाॅक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अथवा नोडल प्रिंसीपल के पास जमा करवाना होगा। विद्यार्थी को पूर्ववर्ती कक्षा एकल प्रयास में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्रा संस्था प्रधान द्वारा दिया जाएगा। आवेदन पत्रा के साथ पालनहार के बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी।
उन्होंने बताया कि अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त जातियों को समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक जीवन यापन का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार इस योजना में शामिल समुदायों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करवाती है। रोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण भी प्रदान किए जाते है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मोगिया ( मोग्या), बावरिया, बेडि़या, बागरिया, सिरकीवाला एवं चैबदार समुदाय को नवजीवन योजना से जोड़ा है। जिनकी जनसंख्या तथा समाजिक-आर्थिक स्थिति का सर्वे जारी है।