अजमेर 22 अगस्त। छात्रा संघ चुनाव के दौरान पैम्पलेट और पोस्टर लगाकर सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने वालों के विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। ये निर्देश जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रा संघ चुनावों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर पैम्पलेट और पोस्टर लगाकर बदरूप किए जाने पर उसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। पोस्टर, बैनर और पैम्पलेट का फोटो लेकर संबंधित के विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण की धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसा करने वाले उम्मीदवारों को अपात्रा घोषित करने की कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी परिसर का कचरा बाहर फैकने से रोका जाना चाहिए। मण्डी समिति द्वारा परिसर में कचरा पात्रा लगाए जाएंगे तथा नगर निगम द्वारा वहीं से कचरा उठाया जाएगा। परिसर के बाहर सीधा कचरा फैकने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा मण्डी समिति पर जुर्माना लगाया जाएगा।