वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें

अजमेर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लोकेश सोनवाल ने वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही करें तथा निर्धारित मार्ग से ही व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही हो।
सोनवाल ने उच्च न्यायालय जोधपुर के 29 मार्च 2012 के आदेशों की अनुपालना में गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि वाहन मालिक आम रास्ते पर कोई वाहन खड़ा न करें, 30 फीट से कम चौड़ाई वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग नहीं हो, आम रास्ते पर अनुपयोगी व नकारा वाहनों को खड़ा नहीं करें तथा जो वाहन खड़े हैं, उन्हें तत्काल हटायें एवं व्यावसायिक वाहनों का आवागमन स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग से ही किया जाये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के विरूद्घ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर वाहन जब्त किया जायेगा।

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