अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के समस्त चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्देषित किया गया है कि जिन प्रकरणों में पूर्व में विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. परिनिन्दा के दण्ड को बाधक नही मानते हुए स्वीकृत की गई है, ऐसे प्रकरणों का पुनःरीक्षण किया जाएं तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार परिनिन्दा के दण्ड को बाधक मानते हुए चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. के आदेषों को संषोधित किया जाएं।
निगम के मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) एम.के. जैन ने वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के संदर्भ में यह जानकारी दी। परिपत्र के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय तदनुसार संबंधित कर्मचारी का वेतन पुनः निर्धारण किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दिनांक 30.6.2012 तक किये गये अधिक भुगतान की राषि वसूल नहीं की जाएगी तथा दिनांक 01.07.2012 से पुनः निर्धारित वेतन के अनुरूप वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाएगा। पांच जून, 2012 की तिथि से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों के प्रकरणों का पुनःरीक्षण नहीं किया जावेगा।