COVID-19 टीकों को जीएसटी में कैसे फायदा दिया जा सकता है

“वर्तमान में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टीके पर 5% और COVID-19 दवाओं पर 12% पर लगाया जाता है। COVID-19 टीकों के लिए 0.10% की रियायती जीएसटी दर लगाई जानी चाहिए जिससे आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी क्रेडिट लाभ की अनुमति दी जाएगी, जिसे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड के तहत रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है ’, आमतौर पर दवा कंपनियों द्वारा दावा किया जाता है,” इसके अलावा टीकों पर करों का भुगतान करने से बचाने के लिए, केंद्र को टीकों के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क पर जीएसटी हटाना चाहिए ताकि वैक्सीन सस्ती हो जाए। ” एवं “सरकार फार्मा और COVID उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को नकद सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकती है,”

सीए उज्जवल शर्मा
9460025668

D. P. SHARMA & ASSOCIATES
SUPREME COURT, NEW DELHI
RAJASTHAN HIGH COURT, JAIPUR & JODHPUR
Office: B-50, Dhan Shree Tower-1, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur
Contact Nos. : +91-141-2334600 (O), +91-141-2236293 (R)
Mob. 9414284018

Website: www.advocatedpsharma.com
Email: [email protected],

error: Content is protected !!