अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिकों के विवाह पक्ष में फैसला

27_06_2013-26gay1वाशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों को एक बड़ी जीत दी। अदालत ने व्यवस्था दी कि समलैंगिक विवाह रचाने वाले पुरुष या महिला जोड़े अमेरिकी संघीय सरकार से मिलने वाले सभी लाभों के हकदार हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कैलिफोर्निया में समलैंगिक शादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया, हालांकि कोर्ट ने समलैंगिकों को शादी करने का मौलिक अधिकार होने की व्यवस्था नहीं दी।

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही अमेरिकी अटार्नी जनरल इरिक होल्डर को सभी संबंधित संघीय कानूनों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था को लागू करना सुनिश्चित हो सके।

शीर्ष अदालत की नौ सदस्यीय पीठ इस पर फैसला लेने में एकमत नहीं थी। संघीय कानून डिफेंस ऑफ मैरेज एक्ट (डोमा) की वैधानिकता से जुड़े दो मामलों में पीठ ने 5-4 से फैसला दिया। यह कानून समलैंगिक विवाह वाले जोड़ों को कोई भी संघीय लाभ नहीं देता। कैलिफोर्निया में 2008 में बने कानून में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंधित था। अदालत ने डोमा के केंद्रीय हिस्से को खारिज कर दिया और समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध से जुड़े कैलिफोर्निया के मतदाताओं द्वारा स्वीकृत कानून को रद करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। उल्लेखनीय है कि हाल में हुए एक जनमत सर्वेक्षण से पता चला है कि अमेरिकी जनता में गे मैरेज के लिए समर्थन बढ़ रहा है।

error: Content is protected !!