कलयुगी दुष्कर्मी चाचा को 10 वर्ष की कठोर कैद

chatarpur-logoछतरपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने कलयुगी चाचा को अपनी 13वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के अपराध का दोषी करार देकर 10वर्ष के कठोर कैद के साथ 16 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 10 जुलाई 2013 को सरानी दरवाजा निवासी 13वर्षीय मासूम बालिका जब अपने घर में रात्रि करीब 8 बजे सो रही थी और उसके मां-बाप काम पर गए हुए थे। उसी दौरान आरोपी राकेश उर्फ टिड़ी पुत्र नरबर बाल्मीक 23वर्ष निवासी सरानी दरबाजा जो रिश्ते में पीडि़ता का चाचा लगता है। आरोपी राकेश ने दरबाजा खुलवाकर घर के अंदर आ गया और दरबाजा बंद करके पीडि़ता को कमरे के अंदर ले जाकर उसे जान से खत्म करने की धमकी देकर जबरन बलात्कार किया। जब पीडि़ता की मां बापिस घर आई तो पीडि़ता ने घटना अपनी मां को बताई। थाना सिटी कोतवाली में जाकर रिपोर्ट करने पर
आरोपी राकेश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। थाना कोतवाली एसआई दिनेश शर्मा ने मामले की विवेचना कर अदालत के सुपुर्द कर दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकांता वैश्य की अदालत ने मामले के विचारण उपरांत आरोपी राकेश उर्फ टिड़ी को उक्त घटना का दोषी करार देकर आईपीसी की धारा 376(1) एवं धारा 4 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 8 हजार रूपए जुर्माना एवं धारा 450 में 10वर्ष के कठोर कारावास के साथ 8 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक धारा में 3-3 माह की अतिरिक्त कैद आरोपी राकेश को भुगतनी होगी साथ ही जुर्माना जमा होने पर 10 हजार रूपए की राशि फरियादियां को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक अरूणदेव खरे द्वारा की गयी।

अपराधी यूसुफ जिला बदर घोषित
छतरपुर /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. मसूद अख्तर ने बड़ी कुंजरेहटी थाना सिटी कोतवाली छतरपुर निवासी 29 वर्षीय अपराधी यूसुफ तनय इस्माइल मुसलमान को 14 मार्च 2014 की सायं 5 बजे से एक वर्ष हेतु जिला बदर घोषित कर दिया है। उन्होंने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक छतरपुर के प्रतिवेदन पर की है। पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया था कि अपराधी यूसुफ के विरूद्ध म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 तथा लोक व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही की जाना आवश्यक है। युसूफ वर्ष 2010 से थाना सिटी कोतवाली छतरपुर के शहरी क्षेत्रों में मारपीट, गुण्डागर्दी, पैसे की अवैध मांग, अवैध घातक हथियार रखने, हत्या के प्रयास जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त है एवं गुण्डा व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहकर अपराध घटित कर भयभीत वातावरण बनाये हुये है। इसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों से थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की जनता में काफी भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरूद्ध जान-माल के खतरे की आशंका के कारण थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से घबड़ाते हैं। पूर्व में अपराधी के विरूद्ध भारतीय दण्डविधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई थीं, किंतु उक्त कार्यवाही के बेअसर रहने पर अपराधी के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी डॉ. अख्तर ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3-2 एवं 5-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला बदर की अवधि में अपराधी यूसुफ छतरपुर जिले एवं समीपवर्ती http://visionblog.org/cialis-online/ सीमा पर लगे जिलों की भौगोलिक सीमा से निष्कासित रहेगा। इस दौरान अपराधी जिला दण्डाधिकारी की बगैर अनुमति के जिले की सीमा पर प्रवेश नहीं कर सकेगा। न्यायालयीन प्रकरण में पेशी होने की स्थिति में एक दिन पूर्व जिले में उपस्थित हो सकेगा, किंतु उपस्थित होने की सूचना संबंधित थाने को देना होगी। पेशी समाप्त होने के 6 घंटे के भीतर अपराधी को जिला छोड़ना होगा।

झींझन पंचायत सचिव को अतिरिक्त प्रभार सौंपा
छतरपुर/सीईओ जिला पंचायत डॉ. सतेन्द्र सिंह ने प्रशासकीय कार्य सुविधा को ध्यान में रखकर एवं जनपद पंचायत नौगांव के सीईओ के प्रतिवेदन पर ग्राम पंचायत महतौल के पंचायत सचिव का प्रभार तत्काल प्रभाव से झींझन पंचायत के सचिव चंदन सेन को सौंपा है। अब तक पंचायत समन्वय अधिकारी द्वारका प्रसाद दीक्षित महतौल पंचायत सचिव का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे, किंतु श्री दीक्षित के 7 मार्च 2014 से 5 अप्रैल 2014 तक व्यक्तिगत कारणों से अर्जित अवकाश पर रहने एवं आगामी जुलाई माह में सेवानिवृत्त होने के कारण प्रभार में परिवर्तन किया गया है।

अवकाश के दिन भी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे
छतरपुर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मसूद अख्तर ने तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन से संबंधित पत्राचार एवं तामीली हेतु अवकाश के दिनों में भी शासकीय कार्यालय खोलने के निर्देश दिये हैं। अवकाश के दिनों में कार्यालय बंद पाये जाने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जिला स्तरीय स्टैन्डिंग कमेटी का गठन
छतरपुर/लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत् निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्टैन्डिंग कमेटी गठित की गई है। कलेक्टर डॉ. मसूद अख्तर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, अपर कलेक्टर एवं समस्त एआरओ को शामिल किया गया है।

मतदानकर्मियों का प्रशिक्षण 13 से
छतरपुर/लोकसभा निर्वाचन के सफल संचालन हेतु मतदानकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है। जिसके तहत पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-1, 2 एवं 3 के प्रथम चरण का प्रशिक्षण 13 मार्च से शुरू होगा। दमोह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों का प्रशिक्षण 21 एवं 22 मार्च को शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय बड़ामलहरा एवं शासकीय बालक उ0मा0 विद्यालय बक्स्वाहा में सम्पन्न होगा। इसी प्रकार टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों का प्रशिक्षण 13 एवं 14 मार्च को इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव एवं शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय नौगांव में आयोजित किया गया है।
छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों का प्रशिक्षण 19 एवं 20 मार्च को महाराजा महाविद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय क्रमांक-1 एवं शासकीय उ0मा0 विद्यालय क्रमांक-2 में आयोजित किया गया है। बिजावर विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों को 21 एवं 22 मार्च को शासकीय बालक उ0मा0 विद्यालय बिजावर में प्रशिक्षित किया जायेगा। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चंदला विधानसभा के मतदानकर्मियों का प्रशिक्षण 19 एवं 20 मार्च को शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय लवकुशनगर में तथा राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों को 13 एवं 14 मार्च को शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय खजुराहो में प्रशिक्षित किया जायेगा।

अनुपस्थित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी
छतरपुर/अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर डी पी द्विवेदी ने विगत् 9 मार्च को मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आयोजित किये गये विशेष शिविर के दौरान अनुपस्थित रहने वाले 6 बीएलओ को एससीएन जारी कर पूछा है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर क्यों न आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 32 के तहत कार्यवाही की जाये। बीएलओ द्वारा 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत न करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जिन बीएलओ से सूचना पत्र के माध्यम से जवाब मांगा गया है, उनमें सहायक अध्यापक सुजीत कुमार रैकवार, अध्यापक सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, राजस्व निरीक्षक भवानी प्रसाद त्रिपाठी एवं राकेश कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 राहुल सिंह चंदेल तथा सहायक शिक्षक लतीफ अहमद राइन शामिल हैं।

आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित् कराने हेतु दल गठित
छतरपुर/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. मसूद अख्तर ने लोकसभा निर्वाचन हेतु लागू आदर्श आचरण संहिता का विधानसभा क्षेत्रों में पालन कराने हेतु दल का गठन किया है। गठित दल में एसडीएम, एसडीओपी, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत सीईओ एवं नगर पालिका व नगर पंचायत के सीएमओ को शामिल किया गया है। दल अनुभाग के अंतर्गत भ्रमण कर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित् करेगा।

सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त
छतरपुर/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मसूद अख्तर ने लोकसभा निर्वाचन के सफल संचालन हेतु तत्काल प्रभाव से विधानसभावार सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये हैं। जिसके तहत लेखा अधिकारी धीरज कुमार को महाराजपुर, अनुभाग अधिकारी आर के कोरी को चंदला, लेखा अधिकारी डी के पंचोली को राजनगर, लेखा अधिकारी विजय कुमार तिर्की को छतरपुर, लेखा अधिकारी नीलेश सिंह को बिजावर तथा लेखा अधिकारी प्रताप बघेल को मलहरा विधानसभा के लिये सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि लेखा अधिकारियों प्रकाश पटेल एवं शशांक शेखर मिश्र को रिजर्व में रखा गया है।
-संतोष गंगेले

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