मोदी के खिलाफ एफआईआर, हो सकती है 2 साल जेल

modi (1)गांधीनगर / चुनाव आयोग के आदेश के बाद गुजरात पुलिस ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आठवें चरण की वोटिंग के दौरान गांधीनगर में वोट डालने के बाद मोदी के कमल निशान दिखाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने धारा 126 (1) (बी) के उल्लंघन के लिए गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी को मोदी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। गुजरात पुलिस के प्रमुख ने बताया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा मोदी के भाषण का लाइव टेलिकास्ट दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 (1) (बी) के तहत मतदान संपन्न होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति न तो चुनाव से जुड़ी किसी जनसभा को संबोधित कर सकता है और न जुलूस निकाल सकता है। प्रावधान के तहत, सिनेमेटोग्रफी, टीवी या ऐसे ही किसी अन्य माध्यम के जरिए किसी चुनावी मामले पर कुछ भी प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि यह स्पष्ट है कि मोदी की शैली राजनीतिक भाषण वाली थी और वह वोटिंग को प्रभावित करना चाहते थे। चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह भी कहा कि मोदी की मंशा आज देशभर में हो रही वोटिंग के नतीजों को प्रभावित करने की थी।
कांग्रेस ने वडोदरा व वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने भी वोटिंग के बाद मोदी द्वारा पार्टी का सिंबल दिखाए जाने पर आपत्ति जताई थी। ‘आप’ के नेता आशुतोष ने ट्वीट किया कि वोट डालने के दिन बीजेपी घोषणापत्र जारी करती है, दूसरे मतदान के दिन मोदी रोड शो करते हैं और अब पार्टी सिंबल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा?
हालांकि, बीजेपी ने भी इस मामले में पलटवार किया है। पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘मोदी कमल निशान नहीं दिखाते तो क्या बनियान दिखाते?’ नकवी ने ट्विटर पर भी लिखा, ‘बीजेपी कैंपेन में व्यस्त है तो कांग्रेस कम्प्लेन में।’

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