छतरपुर। कट्टे की नोक पर युवती के साथ जबरन शादी करने ले जा रहे युवक द्वारा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। मामला थाने पहुंचे पर युवती को दस्तयाब कर उसके पिता एवं उसके बयानों के आधार पर अपहरण तथा दुष्कर्म का मामला दर्ज कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया। बलात्कारी को 2 हजार रूपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
अधिवक्त लखन राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजपुर कस्बा का रहने वाला 22 वर्षीय मिंटी रैकवार पुत्र ग्यासी रैकवार 19 फरवरी 14 को कस्बे की ही एक लड़की को उस वक्त कट्टे की नोक पर शादी करने के लिए ले गया था जब वह बरेजे में स्थित अपनी माँ के पास जा रही थी। मिंटी ने डरा धमका कर कट्टे की नोक पर ही युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। युवती को अवैध असलाहा के बल पर 21 फरवरी 14 को बेलाताल ले जा रहा था तभी उसे अचानक पुलिस दिखाई दी जिसे देखकर वह युवती को छोड़कर भाग गया। लड़की को पुलिस महाराजपुर थाने ले आई तथा आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 (1) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने संपूर्ण विचारण उपरांत मिंटी रैकवार को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। वहीं 2 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया।
Santosh Gangele
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