नरोदा पाटिया: पूर्व मंत्री माया, बाबू बजरंगी समेत 32 दोषी

अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित नरोदा पाटिया हत्याकांड मामले में 32 लोगों को दोषी पाया गया है. 29 लोगों को बरी कर दिया गया है.

दोषी पाए गए लोगों में भाजपा विधायक और मोदी मंत्रिमंडल की सदस्य रही माया कोडनानी भी शामिल हैं. इसके अलावा बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को भी दोषी पाया गया है.

गुजरात में हुए दंगों के दौरान 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया इलाके में 95 मुसलमान मारे गए थे. आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल एक मंत्री ने उस भीड़ का नेतृत्व किया था जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया.

इस हत्याकांड के 61 अभियुक्तों में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और नरोदा पाटिया से विधायक माया कोडनानी, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी, स्थानीय भाजपा नेता बिपिन पांछाल, किशन कोरानी, अशोक सिंधी और राजू चौमल शामिल थे.

आरोप है कि दंगाईयों का नेतृत्व भाजपा की नेता माया कोडनानी कर रही थीं.

इस हत्याकांड का मुकदमा साल 2009 में शुरू हुआ था. और इसमें 62 लोगों के ख़िलाफ़ अभियोग चलाया गया. इनमें से विजय शेट्टी नाम के एक व्यक्ति की मुकदमें को दौरान मौत हो गई थी.

पिछले साल नंवबर में कांग्रेस कार्यकर्ता और नरोदा पटिया में हुए दंगे के चश्मदीद नदीम अहमद सैयद की हत्या कर दी गई थी. वह सूचना अधिकार के कार्यकर्ता भी थे और उन्होने गोधरा दंगों पर सूचना अधिकार के तहत कई सवाल पूछे थे.

गुजरात दंगों पर अन्य फ़ैसले

तीस जुलाई को गुजरात के मेहसाणा में एक विशेष अदालत ने वर्ष 2002 में हुए दीपड़ा दरवाज़ा दंगों के एक मांमले में 22 लोगों को दोषी ठहराया था. इन लोगों पर हत्या और आपराधिक षडयंत्र के गंभीर आरोप लगाए गए थे.

विशेष अदालत ने 83 अभियुक्तों में से 63 को बरी कर दिया था. बरी होने वालों में भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गोसा और स्थानीय नगर निगम के प्रमुख दयाभाई पटेल शामिल थे.

इसके अलावा इसी वर्ष चार मई गुजरात के आणंद जिले के ओड गाँव में साल 2002 के दंगों के दौरान के एक मामले पर स्थानीय अदालत ने नौ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने इन नौ लोगों को हत्या, दंगे और आपराधिक षंडयंत्र का दोषी पाया था. अदालत ने एक व्यक्ति को छह माह की सज़ा भी सुनाई थी.

इसके अलावा गुजरात दंगों को कई मामले अब भी निचली अदालतों और हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं.

 

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