रेप का वीडियो बना करता रहा वो यौन शोषण

फोटो में दिख रहे इस आदमी ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं। ये शख्स मंदिर चलाने वाले एक ट्रस्ट का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिसने इस ट्रस्ट परिसर में फोटो स्टूडियो चलाने वाली 37 साल की महिला के साथ रेप किया। यही नहीं, इस व्यक्ति ने महिला के साथ रेप का वीडियो भी बनाया और इसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर कई महीनों तक यौन शोषण करता रहा।

इस घिनौने जुर्म को अंजाम देने वाला 38 वर्षीय दत्ता कोठावले अब पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अदालत ने आरोपी को 21 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि 38 वर्षीय आरोपी दत्ता ने पीड़िता को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो क्लिप बना ली। जिसके बाद दत्ता वीडियो क्लिप की धमकी देकर उसका कई महीने तक यौन शोषण करता रहा। पीड़िता कैडबरी हाउस के सामने स्थित तुलसीदास गोपालदास मंडप ट्रस्ट के परिसर में अस्थाई फोटो स्टूडियो चलाती है। आरोपी दत्ता इसी ट्रस्ट का मुख्य सुरक्षा अधिकारी है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार दत्ता अपने नियोक्ताओं की मदद से ˜यंबेकश्वर मंदिर के परिसर में कथित रूप से अवैध स्टॉल संचालित करवा रहा था। ˜यंबेकश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। मंदिर परिसर में संचालित प्रत्येक स्टाल से कथित तौर पर 15 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिमाह वसूले जाते हैं। पीड़िता भी इस परिसर में अपना स्टॉल चला रही है और जिसके लिए वह प्रतिमाह भुगतान करती है।

गामदेवी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप ने बताया कि आरोपी दत्ता ने मई माह में पीड़िता को स्टॉल के संबंध में बातचीत करने के बहाने दादर के एक लॉज में बुलाया। वहां दत्ता ने पीड़िता को एक पेय पीने के लिए दिया, जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जिसके बाद उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया। दत्ता ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया था, जिससे वह पीड़िता पर आए दिन शारीरिक संबंध बनाने का दवाब बनाता था। पीड़िता ने आए दिन शारीरिक संबंध की मांग से तंग आकर अपने पति और परिजनों को अपने साथ हुए दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के बारे में बताया। परिजनों का साथ मिलने के बाद पीड़िता ने आरोपी दत्ता के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जाल बुनकर आरोपी दत्ता को बृहस्पतिवार को नवी मुंबई स्थित उसके निवास से गिरफ्तार कर लिया। दत्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप ने बताया कि अवैध स्टालों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ट्रस्ट पहले भी विवादित रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में ट्रस्ट के न्यासियों की कोई भूमिका है या नहीं इस एंगल को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। टीजी मंडप ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ट्रस्ट से जुड़ा कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

error: Content is protected !!