षांति व्यवस्था भंग करने पर सात आरोपी गिरफ्तार

crime newsपुलिस थाना मसूदा क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1. सोहन पुत्र केशर सिंह जाति रावत उम्र 24 साल निवासी कानुपरा रावतान थाना मसदूा अजमेर 2. केशर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति रावत उम्र 58 साल निवासी कानुपरा रावतान थाना मसूदा अजमेर 3. अणदा पुत्र लाडु जाति मेहरात उम्र 70 साल निवासी साधु का बाडिया राघपुरा थाना मसूदा अजमेर 4. रज्जाक पुत्र अणदा जाति मेहरात उम्र 28 साल निवासी साधु का बाडिया राघपुरा थाना मसूदा अजमेर 5. आलम पुत्र बाबु जाति चीता उम्र 40 साल निवासी हरराजपुरा थाना मसूदा अजमेर को धारा 151 जा. फौ. में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस थाना जवाजा क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1. रूप सिह पुत्र सोहन सिह जाति रावत उम्र 25 साल निवासी धोलादाता थाना जवाजा 2. पुरण सिह पुत्र खीम सिह जाति रावत उम्र 35 साल निवासी मोटेला बिलियावास थाना भीम जिला राजसमन्द को धारा 151 जा. फौ. में गिरफ्तार किया गया।

दहेज प्रताडना के तीन आरोपी गिरफ्ता

पुलिस थाना केकडी में मानसिंह चौधरी पु0नि0 द्वारा प्रकरण संख्या 285/16 धारा 498ए,406,323 आईपीसी व 4/6 दप्रअ में मुल्जिम 1.नरेश पुत्र इन्द्र कुमार जैन उम्र 29 साल निवासी निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोंक 2. इन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जैन उम्र 50 साल निवासी निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोंक 3. पुष्पा पत्नि इन्द्र कुमार जैन उम्र 48 साल निवासी निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोंक को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया।

पौधारोपण का कार्य

पुलिस थाना अलवर गेट में भूराराम खिलेरी थानाधिकारी द्वारा पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर पर्यावरण संरक्षण को मध्य नजर रखते हुऐ थाना पर पौधारोपण किया गया जिसमे सभी अधिकारियो व कर्मचारीयो द्वारा पौधारोपण का कार्य किया व उनकी देखरेख का संकल्प लिया।

होटल/गेस्ट हाउस सचंालको
की मीटींग का आयोजन

पुलिस थाना दरगाह में जीवनसिह पुलिस उप अधीक्षक वृत दरगाह अजमेर की उपस्थित में मानवेन्द्रसिह सीआई द्वारा दरगाह क्षेत्र के होटल व गेस्ट हाउस के मालिक/सचालको की मिटीग का आयेाजन किया गया। जिसमें होटल में रूम देते समय ध्यान रखने वाली बातो पर चर्चा की गई एव ंदिषा निर्देष दिये गये एवं होटल एव गेस्ट हाउस के मालिक/सचालको को रूम देते समय निम्न निर्देष दिये गये। जो निम्न प्रकार है। 1. होटल, सराय, धर्मषाला, गेस्ट हाउस में रूकने वाले यात्रियों/अतिथियों के आई.डी. प्रूफ आवष्यक रूप से रखी जावें। 2.होटल, सराय, धर्मषाला, गेस्ट हाउस में रूकने वाले यात्रियों/अतिथियों के मोबाईल नम्बर सत्यापित कर रिकार्ड पर रखे जावें। इसके लिये होटल, सराय, धर्मषाला, गेस्ट हाउस के संचालक रूकने वाले यात्री/अतिथियों के मोवाईल नम्बर से स्वंय के मोवाईल नम्बर पर कॉल कर वैैरीफाई करें। 3. होटल, सराय, धर्मषाला, गेस्टहाउस में सी.सी.टी.वी कैमरे लगावे व पूर्व में लगे हुये कैमरों को दुरूस्त करवाया जावें। 4.होटल, सराय, धर्मषाला, गेस्ट हाउस संचालकों को संदिग्ध प्रतीत होने वाले यात्रियों/अतिथियों के बारे में तुरन्त पुलिस को सूचित देवे।

नाबालिक बच्चे से दुकान पर काम कराने वाला मालिक गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में नवरतन स्वीटस सुभाषनगर रेल्वे फाटक के पास रामगंज अजमेर पर हस्तीमल पुत्र स्वी0 पुखराज जाति जीनगर उम्र 58 साल निवासी गांव दौलतगढ थाना आसींद जिला भीलवाडा हाल पुलिस निरीक्षक प्रभारी मानव तस्करी विरोधी ईकाई अजमेर द्वारा व जाप्ता के उक्त दुकान पर दबिष देकर दुकान मालिक नौरतन सिंह पुत्र सहदेव सिंह जाति जाट उम्र 42 साल निवासी अषोक विहार कोलोनी गली नं0 1 सुभाषनगर थाना रामगंज अजमेर द्वारा अपनी उक्त दुकान पर नाबालिक बालक को काम कराते हुये पकडा जाने पर मुस्तगीस द्वारा उक्त नवरतन स्वीटस सुभाषनगर रेल्वे फाटक के पास रामगंज अजमेर के मालिक नौरतन सिंह के विरूद्व मु0न0 168/16 धारा 374 भादस एंव धारा 79 नवीन किषोर न्याय अधि.(बालको की देखरेख एंव सरक्षण) 2015 मे दर्ज करवाया जिसमे दुकान मालिक नौरतन सिंह पुत्र सहदेव सिंह जाति जाट उम्र 42 साल निवासी अषोक विहार कोलोनी गली नं0 1 सुभाषनगर थाना रामगंज अजमेर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना, कुल, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना, मदनगंज 02, सरवाड 02, कूल 04, 510 मे एक्ट मंे थाना, कूल 207 एमवीएक्ट मे थाना, कुल अन्य एमवी में थाना कूल

षांति भंग मे, गिरफ्तार – थाना, मसूदा 05, जवाजा 02, कुल 07,
13 आरपीजीओ में थाना, कुल
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
4/21 एम एम आर डी एक्ट मे थाना, कुल
16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
धुम्रपान अधि0में थाना, कुल
4/25 आर्म्स एक्ट मे थाना, कुल
4./6 आर एन सी एक्ट मे थाना कुल
8/15 एन डी पी एस एक्ट मे थाना, कुल
गिरफ्तारी वारण्ट में थाना, कुल
9/11 राजस्थान धम्रपान प्रतिषेद अधिनियम मे थाना कुल,
धारा 289 ए कन्टोमेन्ट एक्ट मे थाना कुल

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