2002 के बहु चर्चित हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय अदालत ने गुरुवार को सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (आइपीसी की धारा 304-दो) का मामला चलाने की महाराष्ट्र सरकार की अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट के इस आदेश के चलते फिल्म अभिनेता के खिलाफ धारा 304-दो के तहत मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इस धारा के तहत उन्हें दस साल तक की सजा हो सकती है। अभी तक 47 वर्षीय सलमान के खिलाफ आइपीसी की धारा 304-एक के तहत मुकदमा चल रहा था जिसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।
बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत ने राज्य सरकार की अर्जी स्वीकार करने के साथ ही मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय भेज दिया है। अदालत में 2006 में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी।
फिल्म अभिनेता के वकील दीपेश मेहता ने कहा, ‘सलमान को 11 फरवरी को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश होना है।’ मेहता ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को सलमान की टोयटा लैंड क्रूजर ने बांद्रा स्थित एक बेकरी में टक्कर मार दी थी। हादसे में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत होने के साथ ही चार लोग घायल हो गए थे।