नई दिल्ली। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी तलवार दंपति की याचिका पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। बुधवार को दंपति ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट में अपनी गवाही से जुड़ी याचिका दायर की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था।
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गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत ने तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था। साथ ही हिदायत दी कि यदि 17 मई को बयान के लिए वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की है कि केस के पहले दिन से ही तलवार दंपति इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
कोर्ट उनके इस लचर रवैये से काफी खफा है। सोमवार को बचाव पक्ष ने अदालत में दाखिल एक प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मामले की विवेचना से जुडे़ सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत कुल 14 लोगों को तलब कर गवाही कराने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति केएनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए आठ दिन का समय दिया जाए।