गोली मारकर हत्या करने वाले दो हत्यारों को कठोर उम्रकैद

chatarpur-logoछतरपुर- सत्र न्यायाधीश श्री विमल कुमार जैंन ने गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुये आईपीसी की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन करावास के साथ 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि ग्राम कांटी निवासी बिन्द्रावन ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भतीजा लल्लू उर्फ गोविंद पटैरिया निवासी कांटी बंधियन मोहल्ला छतरपुर में रहकर टैक्सी चलाता था। दिनांक 25 फरवरी 2011 को शाम को ग्राम कांटी आया था। लल्लू ने अपनी मॉ तुलसाबाई से कहा था कि उसे गॉव के जगन्नाथ यादव और ’प्यारेलाल अहिरवार ने दिल्ली जाने के लिये टैक्सी लेकर बुलाया हैं। लल्लू के पिता तुलसीदास और मॉ तुलसाबाई जब छतरपुर से गॉव के लिये रात्रि 8.00 बजे करीब जा रहे थे कि बड़ी टेक के पास उनके पुत्र लल्लू की आटो खड़ी मिला जिसमें लल्लू मौजूद नही था। तब गॉव, परिवार के लोगों को सूचना दी गई जिन्होने लल्लू को तलाश किया। जब लल्लू तलाश करने पर नही मिला तब थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। दिनांक 26 फरवरी 2011 को सुबह 5-6 बजे कांटी-बरकौंहा रोड के किनारे कन्तला हार की बारी के पास लल्लू मृत हालत में पड़ा मिला। लल्लू के कान के पास गोली लगी थी तथा वह खून से लतपत था। थाना कोतवाली के तत्कालीन निरीक्षक आरएस रावत ने मामला दर्ज कर विवेचना के दौंरान पाया कि आरोपी जगन्नाथ तनय दुलीचंद्र यादव ने अपने साथी कल्याण सिंह पुत्र जगपाल सिंह परमार और नरेन्द्र सिंह परमार निवासीगण कांटी ने पुरानी रंजिश के चलते लल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। मामले के सम्पूर्ण सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश श्री विमल कुमार जैंन ने आरोपी जगन्नाथ यादव और उसके साथी कल्याण सिंह परमार को लल्लू की हत्या करने का दोषी करार दिया। आरोपी जगन्नाथ को आई.पी.सी. की धारा 302, आरोपी कल्याण सिंह को 302/34 के तहत कठोर आजीवन कारावास के साथ 5-5 हजार रुपये जुर्माने, धारा 201 में दोनो आरोपियों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5-5 हजार रुपये जुर्माने, आरोपी कल्याण सिंह को 404 में दो वर्ष कठोर कैद दो हजार जुर्माना और धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कैद के साथ दो हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं मामले के तीसरे आरोपी नरेन्द्र सिंह परमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक रााकेश शुक्ला द्वारा की गई।

दान की गई भूमि पर छात्रावास बनाने का विरोध
छतरपुर। मेरी दिवंगत बहन श्रीमती कुसुम कुमारी सिंह ने बिजावर में महाविद्यालय का निर्माण कराने के लिए शासन को बिजावर स्थित नन्ही राजा के बगीचा की भूमि में से खसरा नम्बर 1054, 1055,1057 रकवा 2.023 हैक्टेयर भूमि सशर्त दानपत्र के जरिए दान की थी लेकिन शासन और प्रशासन ने दान की गई जमीन पर महाविद्यालय का निर्माण नहीं करवाया। शासकीय महाविद्यालय का निर्माण बिजावर में नयाताल रोड पर अन्यत्र भूमि में करवाया है। जमीन दान करते वक्त दानकर्ता श्रीमती कुसुम कुमारी सिंह ने शर्त रखी थी कि महाविद्यालय में उनके पति स्व. नोने विजय बहादुर जू की प्रतिमा कॉलेज परिसर में स्थापित की जाएगी तथा उनके पति की स्मृति में महाविद्यालय में एक कक्ष अलग से रहेगा। दान की गई भूमि पर कॉलेज का निर्माण तो नहीं किया गया लेकिन वहां आदिवासी बालक आश्रम भवन का निर्माण किया जा रहा है। बिजावर निवासी कृष्णपाल सिंह का कहना है कि उनकी दिवंगत बहन श्रीमती कुसुम कुमारी सिंह की इच्छा के अनुसार दान की गई जमीन पर शर्तों का पालन करते हुए शासकीय महाविद्यालय खोला जाए या फिर जमीन को वापिस किया जाए। दान दिए जाने के बाद श्रीमती कुसुम कुमारी सिंह की भूमि राजस्व रिकार्ड में सरकारी दर्ज हो गई थी। 23 जून 2012 को जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ने बिजावर की भूमि खसरा क्रमांक 1055 रकवा 0.445 हैक्टेयर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा था। उक्त भूमि हल्का पटवारी नम्बर 17 के प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। न्यायालय कलेक्टर ने बिजावर तहसील स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1055 रकवा 0.445 हैक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नाम दर्ज भूमि को विलोपित (शिक्षा विभाग से वापिस लेते हुए) करते हुए शासकीय भूमि बालक आदिवासी छात्रावास के भवन निर्माण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 3 की कंडिका 36 के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग को हस्तांरित कर दिया था। जमीन दान करने वाली स्व.श्रीमती कुसुम कुमारी सिंह के भाई कृष्णपाल सिंह का कहना है कि हमारी दिवंगत बहन ने अपने दिवंगत पति की इश्छा के मुताबिक बिजावर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु शासन को शर्तों के आधार पर अपनी जमीन दान दी थी इसलिए वहां पर केवल महाविद्यालय खोला जाना चाहिए था। कोई अन्य संस्थान नहीं। दानपत्र में यह भी शर्त थी कि महाविद्यालय श्रीमती कुसुम कुमारी सिंह के पति विजय बहादुर सिंह जू के नाम पर खोला जाए। कृष्ण पाल सिंह के मुताबिक उन्हें कॉलेज के बजाए दान की गई जमीन पर छात्रावास खोला जाना किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। कृष्णपाल हर स्तर पर कॉलेज के स्थान पर छात्रावास खोले जाने का विरोध कर रहे हैं।

डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी
छतरपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मियों हेतु डाक मतपत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित् करने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों के डाटाबेस में उनके विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक जहां पर वे निर्वाचक के रूप में पंजीबद्ध हैं, अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। साथ ही जिले में निवासरत सभी कर्मचारियों का नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की नामावली में अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।
इसके अतिरिक्त सभी मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र के साथ डाक मतपत्र जारी करने, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इस व्यवस्था के संबंध में पूर्व से ही अवगत कराने, सेवा निर्वाचकों को डाक मतपत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने, निर्वाचन के लिये अधिकृत वाहनों के ड्राइवरों, कंडक्टरों एवं क्लीनरों को भी निर्वाचन ड्यूटी में लगाये गये कर्मियों की तरह डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा अब सभी पुलिस कर्मियों को डाक मतपत्र जारी करने के निर्देश भी दिये गये हैं। अतः रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित् करना होगा कि आवेदन करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को डाक मतपत्र जारी किये जायें भले ही पुलिसकर्मी निर्वाचन ड्यूटी में लगे हों अथवा नहीं।
कार्यशाला 25 को
जिले के आरसीएच प्रशिक्षण केंद्र में 25 मई को सायं 3 बजे से जिंक-ओआरएस आधारित दस्त प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सीएमएचओ डा. के के चतुर्वेदी ने कार्यशाला में सभी संबंधितों से उपस्थित रहने की अपील की है।

टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जायेगा
ग्रीष्म ऋतु में गंभीर पेयजल संकट को ध्यान में रखकर 15 मई से 20 जून तक की अवधि हेतु नगर पालिका छतरपुर एवं नगर पंचायतों गढ़ीमलहरा व बक्स्वाहा के वार्डों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने ईई, पीएचई की अनुशंसा पर उक्त नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्धारित दर एवं शर्ताें पर पेयजल परिवहन हेतु अनुमति देने के लिये कहा है। कलेक्टर श्री बहुगुणा ने सीएमओ को पेयजल परिवहन के साप्ताहिक देयक तैयार करके संबंधित एसडीएम से सत्यापित कराने के उपरांत राहत शाखा को भेजने के निर्देश दिये हैं। जिससे पेयजल परिवहन की राशि का भुगतान किया जा सके।

राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 को आयेंगे
केंद्रीय उर्जा राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी 22 मई को रात्रि 7 बजकर 45 मिनट पर सड़क मार्ग द्वारा टीकमगढ़ से प्रस्थान कर रात्रि 10 बजकर 15 मिनट पर खजुराहो पहुंचेंगे। श्री सिंधिया खजुराहो में रात्रि विश्राम करने के पश्चात् 23 मई को प्रातः 9 बजे से होटल ताज चंदेला में जनसम्पर्क कर प्रातः 10 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा बिजावर के लिये प्रस्थान करेंगे। बिजावर में प्रातः सवा 10 बजे से स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलने के पश्चात् श्री सिंधिया 10 बजकर 45 मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेन्स में शामिल होंगे। तत्पश्चात् आप प्रातः 11 बजे से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से आमजनता से रूबरू होकर दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा मैहर जिला सतना के लिये प्रस्थान करेंगे।

निःशक्तजनों को सहायता अनुदान राशि स्वीकृत
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक आयु के 31 बहुविकलांग व मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों को सहायता अनुदान के रूप में अप्रैल 2013 से 5 सौ रूपये प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की गई है। जिन हितग्राहियों को यह सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, उनमें जनपद पंचायत बिजावर के अंतर्गत दीपक, चुन्नी, काशीबाई, भागवती, संतोषी, खचोरी, लल्लाबाई, धनीराम, सूरज, बेटू, कु. सल्लो एवं कु. कट्टू उर्फ श्यामबाई शामिल हैं।
इसी प्रकार जनपद पंचायत बारीगढ़ के भोला प्रसाद, अरविंद, बंदी, कु. इंद्रपति एवं नेहा शामिल है। जनपद पंचायत बड़ामलहरा के अंतर्गत कु. भारती, नरेंद्र, दिनेश, कु. काशीबाई, रामप्यारी, विजलेश, ऋषि एवं राकेश तथा जनपद पंचायत लवकुशनगर के अंतर्गत कमलेश एवं रामदेवी शामिल हैं। नगरीय निकायों में नगर पंचायत सटई के अंतर्गत बल्ले तनय श्रीपत कुशवाहा उम्र 16 वर्ष, नगर पंचायत नौगांव के अंतर्गत विनय तनय विनोद मिश्रा उम्र 22 वर्ष, नगर पंचायत चंदला के अंतर्गत सचिन तनय मनोज गुप्ता उम्र 7 वर्ष एवं नगर पालिका छतरपुर के वार्ड नंबर 11 तमराई मुहल्ला निवासी 8 वर्षीय धीरज तनय राजू सोनी शामिल हैं।

 

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