नई दिल्ली। आरुषि केस में मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश तलवार की 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने की अर्जी खारिज कर दी है। तलवार दंपति ने अर्जी देकर कहा था कि मर्डर केस में पहले उन 14 लोगों के बयान दर्ज किए जाएं जो पहली बार तफ्तीश करने वाली टीम में शामिल थे। तलवार दंपति चाहता है कि उन 14 लोगों की गवाही के बाद ही उनकी गवाही होनी चाहिए।
आपको बता दें कि तलवार हाई कोर्ट से पहले यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए साफ और सख्त लहजे में कहा था कि तलवार दंपति राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग निचली अदालत से सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। हाईकोर्ट को बाइपास नहीं किया जा सकता है। तलवार दंपति हाईकोर्ट में जाएं। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह का रवैया जारी रहा तो ठीक नहीं है।