बलात्कार की झूठी शिकायत करने वाली महिला को दस वर्ष की सजा

rapeटीकमगढ: मध्यप्रदेश के टीकमगढ जिले की एक अदालत ने थाने में सामूहिक बलात्कार की झूठी शिकायत करने के आरोप में दोषी पाये जाने पर आरोपी महिला को दस वर्ष की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र सिंह ने जिले के जतारा थाना क्षेत्र निवासी आरोपी महिला सावित्री को इस मामले में दोषी पाये जाने पर कल दिए एक फैसले में यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार आरोपी सावित्री ने 28 मार्च 1998 को जिले के जतारा थाने में अपने साथ हुए सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी छिंगा, मुश्ताक अली, सुरेश लोहार और बबलू अहिरवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद  22 अप्रैल 1999 को तत्कालीन न्यायाधीश एस.सी.सिन्हा ने परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर आरोपी बबलू को सजा सुनाई थी और साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी छिंगा, मुश्ताक और सुरेश को मामले से बरी कर दिया था। इसके बाद अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने महिला सावित्री द्वारा सामूहिक बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही के दौरान अपने कथनों से मुकर जाने के कारण विशेष न्यायाधीश के निर्देश पर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में वर्ष 1999 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद  न्यायालय ने फैसले में आरोपी सावित्री को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

1 thought on “बलात्कार की झूठी शिकायत करने वाली महिला को दस वर्ष की सजा”

Comments are closed.

error: Content is protected !!