रेप और हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

capital-imprisonment-award-in-rape-and-murder-caseफरीदाबाद। अदालत ने ओल्ड फरीदाबाद के गढ़ी मोहल्ला में नौ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले के अभियुक्त को फांसी व जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.एन. भारती ने दोषी इंदर सैनी को रेप के लिए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने और हत्या में फांसी की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस मामले में 30 मई को इंदर को दोषी ठहराया था। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत में पेश मामले के अनुसार मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले का एक व्यक्ति अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ ओल्ड फरीदाबाद की गढ़ी मोहल्ला में इंदर सैनी के मकान में किराये पर रहता था।

वह, उसकी पत्नी और बेटा मिलकर सेक्टर-16 में रेहड़ी पर रोटी-सब्जी बेचने का धंधा करते हैं। 15 जनवरी, 2012 की शाम को इंदर सैनी ने अपने कमरे में चार दोस्तों के साथ शराब पी। घर में तब किरायेदार की नौ वर्षीय बेटी अकेली थी। इंदर सैनी ने बच्ची से कचौड़ियां मंगवाईं। जब इंदर के दोस्त शराब पीकर चले गए, तब उसने बच्ची से फिर कचौड़ी मंगवाई। बच्ची शाम को 7.15 बजे के आसपास दोबारा कचौड़ी देने पहुंची तो इंदर ने उसे वहीं दबोच लिया और उसके साथ रेप किया।

विरोध करने पर उसने बच्ची के पेट में कई बार चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने शव को एक बोरे में डालकर मकान के पीछे गली में फेंक दिया। बच्ची के माता-पिता और भाई रेहड़ी लेकर घर पहुंचे थे तो घर में नहीं देखकर उसे ढूंढ़ते हुए इंदर सैनी के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां काफी खून फैला था और मकान मालिक गायब था। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रेप व हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी को करीब छह महीने के बाद बड़ी गिरफ्तार किया जा सका। 30 मई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि, यह जघन्य अपराध है, अभियुक्त फांसी की सजा का हकदार है।

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