जगन व सहयोगियों की संपत्ति होगी जब्त

jaganनई दिल्ली। मनी लांडिंग रोकथाम कानून के मामलों की विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 143.74 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। जगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लांडिंग के पहलुओं की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर शुक्रवार को कोर्ट ने यह आदेश दिया।

अदालत का यह आदेश जनवरी में ईडी के रैमकी गु्रप ऑफ कंपनीज की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी करने के बाद आया है। ईडी ने कडप्पा सांसद की जगती पब्लिकेशंस की दस करोड़ की एफडी भी जब्त करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि गलत तरीके से यह संपत्ति अर्जित की गई और काले धन को वैध बनाया गया। लिहाजा जब्ती के अस्थायी आदेश की पुष्टि की जाती है।

आरोपों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती वाईएसआर सरकार ने इस गु्रप की कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाया। इसके बदले में जगन की कंपनियों में निवेश किया गया। गौरतलब है कि वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

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