शादी का झांसा देकर संबंध बनाना भी है रेप

having-sex-with-woman-on-false-promise-of-marriage-is-rape-hcनई दिल्ली। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना भी आईपीसी की धारा के अंतर्गत आता है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है।

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्जी और नामर्जी से शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह भी रेप की श्रेणी में आता है। यदि व्यक्ति महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसकी मर्जी भी हासिल कर लेता है तो भी वह भी आईपीसी के तहत रेप की श्रेणी में ही आता है। सिर्फ महिला की मर्जी से बने शारीरिक संबंध के मद्देनजर आरोपी को छोड़ा नहीं जा सकता है। यह टिप्पणी न्यायधीश आरवी इसवर ने एक मामले में आरोपी अभिषेक जैन की अंतरिम याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

अभिषेक की पत्नी ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक ने शादी से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और बाद में शादी से मुकरने लगा। लेकिन जब उसने इसकी शिकायत पुलिस में की तब उसने दबाव में आकर उससे शादी की। आरोप है कि शादी के बाद अभिषेक ने महिला से मारपीट की ताकि उसको वह छोड़ दे। लेकिन वह इस उम्मीद में उसके साथ रही कि शायद वह सुधर जाए।

उक्त महिला ने इस वर्ष फरवरी में अपने पति के खिलाफ रानी बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि उसके पति ने शादी से पहले कई मौकों पर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। मार्च में महिला ने बताया कि उन दोनों आर्य समाज मंदिर में इस वर्ष मार्च में शादी कर ली और शादी को बाद में रजिस्टर भी करवा लिया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक ने उसका शारीरिक शोषण किया है और सिर्फ इसलिए उससे शादी की जिससे वह अपनी शिकायत वापस ले ले। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से जाहिर होता है कि अभिषेक समेत उसके परिवार ने भी उसके साथ ज्यादती की है।

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