एसिड अटैक पर मिलेगा तीन लाख रुपये का मुआवजा

Acid_Par_Attack_Chroma-377नई दिल्ली /  तेजाब हमलों की पीड़ितों को कम से कम तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और उनके इलाज और पुनर्वास आदि का खर्च संबंधित राज्य सरकारें उठाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को आज निर्देश दिया कि वे तेजाब हमलों की पीड़ितों को कम से कम तीन लाख रुपये का मुआवजा देंगी, जिनमें से एक लाख रुपये घाटना के 15 दिन के भीतर देना होगा। न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इवहिमकलिफुल्ला की खंडपीठ ने तेजाब हमले की शिकार लक्ष्मी की याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारें पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास का खर्च वहन करेंगी। खंडपीठ ने तेजाब हमले को गैर-जमानती अपराध बनाने के भी निर्देश दिये।

न्यायालय ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि नाबालिगों को तेजाब नहीं बेचा जाना चाहिए। साथ ही तेजाब खरीदने वालों का पहचान-पत्र भी देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने दुकानदारों को तेजाब खरीददारों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने की स्थिति में 50 हजार रुपये का जुर्माना दुकानदार को भरना पड सकता है और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर तेजाब खरीदने वाले मेडिकल और अन्य शिक्षण संस्थानों को खरीदारी से पहले इलाके के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना होगी।

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