16 दिसंबर गैंगरेपः नाबालिग़ अभियुक्त को 3 साल की सजा

zनई दिल्ली / 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप के सिलसिले में किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 12 मामलों में दोषी करार दिया है और तीन साल की सजा सुनाई। उसे तीन साल के लिए स्पेशल होम में रखा जाएगा। बोर्ड ने नाबालिग़ अभियुक्त को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया है और तीन साल की सजा सुनाई। उसे तीन साल के लिए स्पेशल होम में रखा जाएगा। तीन बार फ़ैसला टालने के बाद शनिवार को अंततः बोर्ड ने अपना फ़ैसला सुना ही दिया. इससे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के कारण जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट अपना फ़ैसला नहीं दे पा रहा था. लेकिन याचिका पर हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जुवेनाइल कोर्ट अपना फ़ैसला दे सकता है.

सुधार गृह भेजा जाएगा दिल्ली दुष्कर्म का नाबालिग अभियुक्त

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने शनिवार को 16 दिसंबर, 2012 के सामूहिक दुष्कर्म मामले के एकमात्र नाबालिग अभियुक्त को तीन साल तक सुधार गृह में रहने की सजा सुनाई है। प्रधान दंडाधिकारी गीतांजली गोयल की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने फैसला सुनाते हुए उसे कुछ आरोपों से बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका में चलती बस में एक 23 वर्षीया फीजियोथेरेपी की छात्रा के साथ उस वक्त सामूहिक दुष्कर्म किया गया था जब वह और उसका साथी उसमें सवार हुए थे। उस दौरान दोनों को निर्दयता से पीटा गया था। घटना के कुछ दिन बाद पीड़िता की सिगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।घटना के चार अन्य आरोपियों के खिलाफ साकेत के त्वरित न्यायालय में मामला चल रहा है।

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