दिल्ली गैंगरेप के दरिंदों की फांसी पर बुधवार से हाईकोर्ट में सुनवाई

delhi high courtनई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले में अभियुक्तों की मौत की सजा की पुष्टि के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार से रोजाना सुनावई होगी। गौरतलब है कि साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने 13 सितंबर को दिल्ली गैंग रेप के चारों अभियुक्ताें को फांसी की सजा सुनाई थी। जस्टिस रेवा खेत्रपा की अध्यक्षता वाली बेंच अभियुक्तों की मौत की पुष्टि की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि दिल्ली गैंगरेप मामले के अभियुक्तों को साकेत कोर्ट द्वारा दी गई फांसी केस की फाइल रजिस्ट्री के माध्यम से शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली हाइकोर्ट अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा के पुष्टिकरण की कार्यवाही करेगा। दिल्ली गैंगरेप मामले में 13 सितंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने मुकेश, अक्षय ठाकुर, पवन कुमार और विनय शर्मा को मौत की सजा सुनाई थी।

16 दिसंबर 2012 की रात एक चार्टर्ड बस में फिजियोथेरेपिस्ट छात्र से चलती बस में गैंगरेप किया गया था। इसके बाद अभियुक्तों ने छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार कर छात्र व उसके दोस्त को चलती बस से महिपालपुर फ्लाइओवर के पास फेंक दिया था। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसे 27 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। सिंगापुर में 29 दिसंबर को पीड़िता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी राम सिंह की 11 मार्च को तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी।

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