पालिका आयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा तलब

badmer thumbबाड़मेर नगरपालिका आयुक्त शशिकांत शर्मा एवं पूर्व आयुक्त आलोक श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एक अवमानना याचिका में न्यायालय के आदेश की अवहेलना के सन्दर्भ में न्यायालय के समक्ष पेश होने के आदेश पारित किये गये हैं। यह आदेश दिनांक 12-4-2014 को श्रीमति सुगनकंवर एवं अन्य द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका में पारित किये गये हैं। गौरतलब है कि प्रार्थियों द्वारा दायर की गई याचिका उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन में पारित निर्णय 4-1-2013 की अवमानना बताते हुए दायर की गई है। निर्णय दिनांक 4-1-2013 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थियों की जमीन पर नगरपालिका के अतिक्रमण एवं इस हेतु नगरपालिका के मुआवजा देने की सहमति का प्रसंज्ञान लेते हुए नगरपालिका द्वारा तीन माह में प्रार्थीगणों को मुआवजा देने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थीगणों की ओर से पैरवी अधिवक्ता विनित दवे ने करते हुए बहस में कहा कि मुआवजा न प्राप्त होने की स्थिति में अवमानना याचिका दायर की गई। जुलाई 2013 में अवमानना याचिका में नोटिस के बावजूद भी मुआवजे की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा नहीं किये जाने से दिनांक 26-2-2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के नोटिस भी जारी किये गये जिसके उपरांन्त भी आयुक्त द्वारा मुआवजा देने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 29-4-2014 निश्चित की गई है।
chandan bhati

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