विश्व हिंदू परिषद के केन्द्रीय मार्ग दर्शक मंडल के सदस्य आचार्य धमेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आचार्य धमेंद्र ने मई माह में मध्यप्रदेश के अमरकंटक में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में महात्मा गांधी को डेढ़ पसली वाला राष्ट्रपिता नहीं होने का बयान दिया था। विवादित बयान देने पर उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने जयपुर के जालूपुरा पुलिस थाने में इस्तगासे से मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा जयपुर के ही रफीक खान खंडेलवी ने दर्ज करवाया है। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद के केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य आचार्य धमेंद्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में महात्मा गांधी के बारे में कहा कि डेढ़ पसली वाला और सूत कातने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। हम भारत को मां मानते हैं, ऐसे में गांधीजी को राष्ट्रपिता का संबोधन देना सर्वथा गलत है। रिपोर्ट में कहा है कि आचार्य धमेंद्र ने महात्मा गांधी के बारे में ऐसे शब्द बोलकर देश के संविधान पर उंगली उठाई है। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए घृणित बातें बोलकर देशद्रोह और मानहानि का अपराध किया है। इससे देशवासियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। आचार्य ने समाज में अशांति फैलाने का कार्य किया है। केस में आईपीसी की 154/14, 124 क, 295 क, 500 धाराएं लगाई गई हैं।