जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक ने श्री महावीर दिगम्बर जैन बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल, खिन्दुकों की धर्मशाला, चौड़ा रास्ता, जयपुर के सचिव द्वारा पारित सेवा समाप्ति आदेश व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश नहीं देने के आदेश को स्थगित करते हुये संस्था को आदेश दिया कि वह प्रार्थीया श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल को कार्य करने देवे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया की नियुक्ति 01.07.1989 को हुई थी तथा नियमित नियुक्ति 07.07.1992 को हुई थी। प्रार्थीया को आदेश दिनांक 09.05.2014 को बिना किसी आधार पर सेवा से पृथक कर दिया। प्रार्थीया व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि अधिकरण ने स्थगन आदेश नहीं देकर के कानूनी भूल की है क्योंकि प्रार्थीया वर्ष 1992 से स्थायी रूप से नियुक्त अध्यापिका है उसे बिना किसी आधार के संस्था ने सेवा से पृथक कर दिया गया जबकि संस्था ने प्रार्थीया से कनिष्ठ अध्यापिका को पदोन्नति दे दी। मामले की सुनवाई के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक ने संस्था द्वारा पारित आदेश दि0 09.05.2014 एवं 02.06.2014 पर स्थगन देते हुये संस्था को आदेश दिये कि प्रार्थीया को उसी पद पर समस्त परिलाभो सहिंत कार्य करने दे।