भुगतान नियमानुसार ब्याज सहित करने के आदेश

राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के अन्तर्गत स्थिरीकरण करते हुए अन्तर की राशि का भुगतान नियमानुसार ब्याज सहित करने के आदेश
jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति डीएवी सीनियर सैकण्डरी स्कूल, केसरगंज अजमेर को आदेश दिया कि वह राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के अन्तर्गत स्थिरीकरण करते हुए अन्तर की राशि का भुगतान प्रार्थीगण को करे तथा प्रार्थीगण को स पूर्ण राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से ब्याज सहित राशि का भुगतान भी करे । उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण कानसिंह की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 8-9-1987 तथा प्रार्थी चन्दराम आर्य की दिनांक 21-8-1991 को प्रवक्ता के पद पर नियमानुसार हुई तथा प्रार्थीगण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे । उनके कार्य से अप्रार्थीगण को कभी भी कोई शिकायत नही हुई । प्रार्थीगण ने उक्त लाभ देने का निवेदन अप्रार्थी संस्था से किया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने उक्त लाभ प्रार्थीगण को नहीं दिया । प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता डी.पी.शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था कि अप्रार्थी संस्था राज्य सरकार से 80 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करती है । जिसने अपने कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स 2008 का लाभ 1-9-2006 से दिया प्रार्थीगण राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 तथा नियम 1993 के नियम 34 में मौजूद प्रावधानों के आधार पर अप्रार्थी से उपरोक्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी थे मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने प्रार्थीगण को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी मानते हुए उक्त लाभ बकाया होने की दिनांक से ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिये।
डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018

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