बाल विवाह रोकथाम के लिए चाैकस रहने के दिए निर्देश

jaisalmer newsगोपालसिंह जोधा
जैसलमेर जिले में अक्षय तृतीया 9 मई को संम्भावित होने वाले बाल विवाह की आवश्यक रोकथाम के लिए जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर सहायक निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , तहसीलदारों , विकास अधिकारियों ,जिला शिक्षा अधिकारियों , जिला शिक्षाअधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि वे विभाग के ग्राम स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को पाबंद करेगें कि वे अक्षय तृतीया पर उनके क्षेत्र में कोई भी बाल विवाह न हो ,इसके प्रति चौकस रहे एवं कहीं से भी बाल विवाह होने के संबंध में सूचना मिलती हैं तो तत्काल ही नजदीकी थानाधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार को सूचना अनिवार्य रुप सेे देवें ताकि समय रहते बाल विवाह को रोका जा सकें।

जिला कलक्टर शर्मा ने अधिकारियों के निर्देश दिए कि वे ग्राम स्तर पर कार्यरत अध्यापकों , अध्यापिकाओं ,ग्रामसेवकों ,पटवारियों ,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ,एएनएम , आशा सहयोगिनी को अभी से ही सूचित कर दें कि उनके क्षेत्र में कोई बाल विवाह न हो, यदि बाल विवाह होने की संभावना व सूचना हो तो तुरन्त ही निकटतम पुलिस स्टेशन को उसकी सूचना शीघ्र देवें। इसके साथ ही यह भी उनको पाबंद कर दें कि वे मुख्यालय पर रह कर अक्षय तृतीया को बाल विवाह के प्रति पूर्ण चैकस रहेगें और किसी भी सूरत में बाल विवाह नहीं होने देगें।

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