पीलार्थी से पुनः प्रत्याहरित करने के आदेश को अपास्त किया गया

पूर्व आदेश के द्वारा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के दिये गये लाभ को अपीलार्थी से पुनः प्रत्याहरित करने के आदेश को अपास्त किया गया
(राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर का मामला)

jaipur samacharजयपुर, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपीलार्थी सुमेधा शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, परिक्षेत्रा चूरू की ओर से 27 वर्षीये चयनित वेतनमान का लाभ देने के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त लाभ को प्रत्याहारित किये जाने के आदेश दिनांक 23.12.2012 को अपास्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी सुमेधा शर्मा की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पंचायत समिति उदयपुरवादी, जिला-झुन्झुनूं में दिनांक 06.12.1979 को हुई थी। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपीलार्थी को समय-2 पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2012 के द्वारा अपीलार्थी को दिये गये 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ को पुनः आदेश दिनांक 23.12.2012 के द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया और उक्त 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ से अपीलार्थी को वंचित कर दिया गया, अतः प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश दिनांक 23.12.2012 को अपास्त कर पुनः उक्त लाभ दिलवाने हेतु अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता डी.पी. शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि अपीलार्थी को 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ नियुक्ति दिनांक 06.12.1979 से सेवाकाल की गणना करते हुये दिये गये है, अतः अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.11.2012 के द्वारा दिये गये 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ को पुनः प्रत्याहरित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः मामले की सुनवाई पश्चात् अधीकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जारी आदेश दिनांक 23.12.2012 को अपास्त कर दिया गया।

error: Content is protected !!