बिना पेनल्टी के 23 और 24 नवंबर को जमा कराएं पानी के बकाया बिल

kiranजयपुर, 22 नवंबर। जलदाय विभाग बिना किसी पेनल्टी के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को 23 और 24 नवंबर को स्वीकार करेगा। यदि भारत सरकार 24 नवंबर के बाद समय सीमा बढाती है तो विभाग भी उसी दिनांक तक पुराने नोटों से बिल जमा कराने की व्यवस्था करेगा।
जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए 23 और 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से बकाया बिलों के भुगतान करने की व्यवस्था हमने दी है। इसमें किसी भी तरह की पेनल्टी का भुगतान उपभोक्ता को नहीं करना पडे़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बकाया बिलों का भुगतान पुरानी करेंसी से कर सके। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं पर 167 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है।

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