बकाया बिल जमा कराने की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई

phed-Rajasthanजयपुर, 25 नवंबर। जलदाय विभाग ने व्यक्तिगत और घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया पुराने बिलों को 500 रुपए के पुराने नोटोंं के साथ भ्‍ाी जमा कराने की तिथि को 15 दिसंबर 2016 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान जमा कराए जाने वाले बिलों पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी।
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) श्री सीएम चौहान ने बताया कि वर्तमान बिल से पहले के जमा नहीं कराए गए बिलों को बकाया माना गया है। उन्होंने कहा कि केवल व्यक्तिगत एवं घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के बिल ही इस अवधि में जमा कराए जा सकेंगे। यदि जल संबंध किसी संस्थान, प्रतिष्ठान, कम्पनी अथवा उद्योग के नाम पर है, तो उस पर यह छूट मान्य नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि इन बिलों में 5 नंवबर 2015 को जारी संशोधित जल प्रभार अधिसूचना के अनुसार लेट पेमेंट सरचार्ज (विलंब शुल्क) और ब्याज को पूरी तरह माफ किया गया है और इससे पहले के बिलों पर लगने वाला ब्याज भी नहीं वसूला जाएगा।
श्री चौहान ने राज्य के सभी सहायक अभियंताओं को भी निर्देशित किया है कि बकाया बिलों के भुगतान के बारे में अपने स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करे ताकि न केवल विभाग के राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि उपभोक्ताओं का भी भार कम होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के पास बकाया बिलों के बिना किसी पेनल्टी के जमा कराने का सुअवसर है, इसका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए।

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