प्रार्थी लक्ष्मण सिंह को 85 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के निर्देश

bikaner samacharबीकानेर, 30 नवम्बर। बीकानेर की स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष डॉ कमलदत्त, सदस्य मधुलिका आचार्य एवं महेन्द्र कुमार जैन ने बुधवार को एक प्रकरण में राजस्थान आवासन मंडल को प्रार्थी लक्ष्मण सिंह को 85 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के निर्देश दिए है।
स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष डॉ.कमलदत्त ने बताया कि प्रार्थी लक्ष्मण सिंह ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 बी के तहत प्रार्थना पत्रा दिया था, जिसमें बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड की स्ववित्त
पोषित योजना 2012 के तहत मकान आवंटन के लिए 11 फरवरी 2013 को 2 लाख 77 हजार रूपये राशि के साथ आवेदन किया था। प्रार्थी ने हाउसिंग बोर्ड को मांग अनुसार 6 लाख 22 हजार 500 रूपये और जमा कराए। लेकिन अप्रार्थीगण ने समय पर ना तो मकान तैयार कराया ना ही उसे सुपुर्द किया, बल्कि उसकी कीमत बढ़ा दी। इसके साथ-साथ अप्रार्थीण ने रूपये 85 हजार सेवा कर के एवं 12 हजार 179 आयकर के काट लिए। प्रार्थी ने इसके लिए ऋण लिया था।
न्यायालय में आवेदन के बाद अप्रार्थी राजस्थान आवासन मंडल को नोटिस देकर बुलाया गया। उन्होंने अपना पक्ष इस अदालत के समक्ष रखा। तत्पश्चात दोनों पक्षकारों के बीच समझौता वार्ता का पूरा मौका दिया गया। परन्तु दोनों पक्षकारों के बीच समझौता नहीं होने से दोनों पक्षकारों को गुणावगुण सुनकर अदालत ने विवेचन के आधार पर पाया कि हाउसिंग बोर्ड ने प्रार्थी को मकान सुपुर्द ही नहीं किया एवं उसका आवंटन रद्द कर दिया तथा वगैर किसी तरह की सेवा दिए ही रूपये 85 हजार रूपये की कटौती की है, जो गलत थी। स्थाई लोक अदालत ने निर्णय किया गया कि प्रार्थी लक्ष्मण सिंह सेवाकर की कटौती 85 हजार रुपए व उस पर 9 प्रतिशत ब्याज पाने का अधिकारी है।
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बीकानेर, 30 नवंबर। नगर निगम के वार्ड 30 के पार्षद पद के लिए 29 नवंबर को हुए उपचुनाव की मतगणना गुरूवार को प्रातः 8 बजे से राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतगणना के लिए दो टेबलें रखी गई हैं। प्रत्येक टेबल पर मतगणना के लिए दो-दो कार्मिकों की नियुक्ति की गई है। उपचुनवावों में 2 हजार 256 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था।

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