राज्‍य सरकार के आदेश के विरोध में ज्ञापन

IMG-20170622-WA0012अखिल राजस्‍थान राज्‍य संयुक्‍त महासंघ के महामंत्री भवरलाल गर्ग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्‍य सरकार के 14 जून 2017 के तुलतगी आदेश के विरोध में महासंघ का एक शिष्‍टमण्‍डल जिला अध्‍यक्ष सुखदेव सिंह भाटी के नेतृत्‍व में जिला कलेक्‍टर की अनुपस्थिती में उपखण्‍ड अधिकारी जैसलमेर से मिला और उनको मुख्‍यमंत्री महोदया के नाम जेसलमेर जिले तमाम कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन प्रस्‍तुत किया आगे महासघ के कोषाध्‍यक्ष प्रकाश चन्‍द विश्‍नोई ने बताया कि 15 जुन से ग्राम सेवक संघ एवं 19 जून से विकास अधिकारी संघए पंचायत प्रसार अधिकारी संघए कनिष्‍ठ लिपिक मंत्रालीक संघए पंचायती राज लगातार कलमबन्‍द असहयोग आन्‍दोलन पर है इनकी मागो पर जल्‍दी समाधान करे अन्‍यथा महासंघ भी आन्‍दोलन मे सामिल होगा। राज्‍य सरकार ने 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पुर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्‍यताए सदेहास्‍पदए सत्‍यनिष्‍ठाए अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्‍पादन के कारण जनहितार्थ आवश्‍यक उपयोगिता खो चुका है ऐसे सरकारी अधिकारीध्कर्मचारियों की स्‍क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भतो के भुगतान के साथ तुरन्‍त प्रभाव से राज्‍य सेवा से सेवानिवृत किया जा सकेगाए आदेश प्रसारित किये है। सरकार के इस परिपत्र की महासंघ निंदा करता है एवं उक्‍त आदेश को तुरन्‍त प्रभाव से निरस्‍त करने की मांग करता है। यह कर्मचारियों पर राज्‍य सरकार की दमनात्‍मक कार्यवाही का स्‍पष्‍ट प्रमाण है।
अखिल राजस्था न राज्यष संयुक्तम महासंघ के महामंत्री भवरलाल गर्ग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य सरकार के 14 जून 2017 के तुलगी आदेश के विरोध में महासंघ का एक शिष्टनमण्डटल जिला अध्यरक्ष सुखदेव सिंह भाटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टिर की अनुपस्थिती में उपखण्डा अधिकारी जैसलमेर से मिला और उनको मुख्ययमंत्री महोदया के नाम जेसलमेर जिले तमाम कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन प्रस्तु त किया आगे महासघ के कोषाध्यमक्ष प्रकाश चन्द विश्नो ई ने बताया कि 15 जुन से ग्राम सेवक संघ एवं 19 जून से विकास अधिकारी संघ, पंचायत प्रसार अधिकारी संघ, कनिष्ठय लिपिक मंत्रालीक संघ, पंचायती राज लगातार कलमबन्द असहयोग आन्दो्लन पर है इनकी मागो पर जल्दीो समाधान करे अन्यलथा महासंघ भी आन्दोवलन मे सामिल होगा। राज्य सरकार ने 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पुर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्ययता, सदेहास्पवद, सत्यसनिष्ठा , अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पारदन के कारण जनहितार्थ आवश्यसक उपयोगिता खो चुका है ऐसे सरकारी अधिकारीध्कर्मचारियों की स्क्री निंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भतो के भुगतान के साथ तुरन्तम प्रभाव से राज्ये सेवा से सेवानिवृत किया जा सकेगा, आदेश प्रसारित किये है। सरकार के इस परिपत्र की महासंघ निंदा करता है एवं उक्ती आदेश को तुरन्ता प्रभाव से निरस्त् करने की मांग करता है। यह कर्मचारियों पर राज्यक सरकार की दमनात्मआक कार्यवाही का स्पष्ट प्रमाण है।

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