बाल विवाह रोको अभियान : रैली 13.04.2018 को

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बीकानेर के सभागार में बाल विवाह रोकों अभियान के तहत श्रीमान् अध्यक्ष, राजेन्द्र कुमार पारीक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एक संगोष्ठी आयोजित की गयी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अजय सिंह, न्यायाधीश एम.ए.सी.टी बीकानेर व श्री राम अवतार सोनी, न्यायाधीश एडीजे 01 द्वारा की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक अपराध व सामाजिक अभिशाप है। विधि के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यह संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध है इस अपराध के लिये दो वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने के प्रावधान है इसके अतिरिक्त किसी अव्यस्क बालिका के साथ बाल विवाह करने वाले व्यक्ति तथा ऐसे विवाह की जानकारी रखते हुए उत्प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, अनुमति देने वाले, बाल विवाह में सह-भागिता निभाने वाले पंडित, मौलवी, पादरी, बाराती, अतिथि, बैंड वाले, भोजन बनाने वाले, स्थान उपलब्ध कराने वाले एवम् टैंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाले सभी व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। कार्यक्रम के अंत में पूर्णकालिक सचिव, श्री पवन कुमार अग्रवाल द्वारा बताया गया कि बाल विवाह के तहत भिन्न भिन्न स्थानों पर कैम्प आयोजित कर प्रचार प्रसार किया जावें तथा बाल विवाह होने से संबंधित सूचना प्राप्त होते ही तुंरत प्रभाव से कंट्रोल रूम में सूचना दी जावें तथा चाईल्ड हैल्प लाईन नम्बर 1098 के बारे में बताया।
बीकानेर न्यायाक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण व पीएलवी को बाल विवाह रोको अभियान के तहत रैली में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी न्यायाधिकारी, अधिवक्तागण व पीएलवी द्वारा यह सकंल्प लिया गया कि बीकानेर क्षेत्र में इस बार एक भी बाल विवाह नहीं होने दिये जाने का भरसक प्रयास किया जायेंगा।

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