जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक सीकर से जवाब तलब

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह सराधना ने राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित शिक्षा कर्मी को ग्रेच्युटी नहीं देने के मामले में के मामले में राज्य सरकार ,शिक्षा निदेशक माध्यमिक,जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक सीकर से जवाब तलब किया है उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्याम बिहारी मिश्रा की नियुक्ति अनुदानित संस्था श्री दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल सीकर में दिनांक 25 सितंबर 1979 अध्यापक के पद पर हुई थी तथा राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत दिनांक 1 जुलाई 2011 को समायोजन राज्य सरकार में हुआ प्रार्थी दिनांक 31 मार्च 2017 को राज्य सरकार में सेवानिवृत्त हो गया प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने 2 जुलाई 2011 से 31 मार्च 2017 तक राज्य सरकार में कार्य किया परंतु उसे इस अवधि की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया प्रार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी चाही तो बताया कि पेंशन सेवा नियम 1996 प्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं और अंशदाई पेंशन योजना के तहत ग्रेच्युटी का कोई प्रावधान नहीं है अतः ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता इससे होकर प्रार्थी अपने अधिवक्ता D P SHARMA के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने राज्य सरकार में 5 वर्ष से अधिक अवधि की सेवाएं दी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थी के और से यह भी तर्क दिया गया नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रार्थी पूर्व संस्था में ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है तथा शेष ग्रेच्युटी की राशि राज्य सरकार से प्राप्त कर सकता है मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया

D p sharma,advocate
mob.9414284018

error: Content is protected !!