ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं

जयपुर, 31 जुलाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी भगत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। ऐसे में सभी राजनैतिक दल मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग कर पात्र व्यक्तियों के ज्यादा से ज्यादा नाम मतदाता सूचियों में जुड़वाएं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को शासन सचिवालय में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य अर्हता तिथि 01 जनवरी 2018 के क्रम में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
श्री भगत ने कहा कि इस बार आम मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर बेहतरीन आधाभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांगजनों के लिए रैम्प, व्हीलचेयर से लेकर नेत्रहीन मतदाताओं के लिए आयोग पहली बार ब्रेल पद्धति पर आधारित मतदाता पहचान पत्र लाने की तैयारी कर रहा है।
उन्होंने इस अवसर सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में के ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि आयोग की मंशा है ईवीएम और वीवीपैट के बारे में हर मतदाता इतना जागरूक रहे कि शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रारूप प्रकाशन के बाद से 21 अगस्त तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने राजनैतिक दलों से जल्द से जल्द बीएलए (बूथ स्तरीय अभिकर्ता) नियुक्त करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के दावे और आपत्तियांें के आवेदन प्राप्त करने के लिए 12 और 19 अगस्त को विशेष श्वििर लगाए जाएंगे। इसका ज्यादा ज्यादा लाभ मतदाताओं को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर, 2018 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा और वही मतदाता सूची चुनाव में काम ली जाएगी।
चर्चा के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि वे भी इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे ताकि मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ सकें। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि आगामी एक-दो दिनों ही सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए भी नियुक्त कर दिए जाएंगे।
बैठक में बहुजन समाज पार्टी के श्री देवी लाल, भारतीय जनता पार्टी के श्री नाहर सिंह, कम्यूनिस्ट पार्टी आॅफ इण्डिया के श्री नरेन्द्र आचार्य और इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री सुशील शर्मा ने हिस्सा लिया।
इस दौरान निर्वाचन विभाग के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाॅ. जोगाराम, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विनोद पारीक, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आईटी) श्री एमएम तिवारी, विशेषाधिकारी श्री हरिशंकर गोयल समेत कई अधिकारीगण उपस्थित रहे।

द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 व 19 अगस्त को लगेंगे विशेष अभियान

मतदान केंद्र पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे बीएलओ

मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन से पूर्व नाम जुड़वाने-हटवाने और संशोधित करवाने का मतदाताओं के पास आखिरी मौका

जयपुर, 31 जुलाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी भगत ने कहा कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 12 एवं 19 अगस्त को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर नए नाम जोड़ने-हटाने और संशोधन करने का काम किया जाएगा। इन तिथियों पर प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।
श्री भगत ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं व आम मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष अभियान की तिथि 12 एवं 19 अगस्त को संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के योग्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अंकित होने की पुष्टि कर लें और कोई संशोधन की जरूरत लगे तो अंतिम प्रकाशन से पूर्व वह भी करवा लें। गौरतलब है कि 27 सितंबर, 2018 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा और वही मतदाता सूची चुनाव में काम ली जाएगी।

नाम जुड़वाने के लिए 6, हटाने के लिए भरें 7 नंबर प्रपत्र
श्री भगत ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसी के साथ ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

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